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पारिवारिक पेंशन में फॉर्म-14 की शर्त हटी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 5 October 2013 08:17:28 AM

नई दिल्‍ली। पेंशनभोगी की मौत हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने की शर्त विधवाओं के लिए काफी असुविधाजनक रही है, खासकर दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्‍यापन कराने की शर्त। पेंशन प्रदाता बैंक में पारिवारिक पेंशन के लिए फॉर्म-14 जमा कराना अब आसान हो गया है। इसमें पारिवारिक पेंशन की शुरुआत के लिए फॉर्म-14 जमा करने की जरूरत को हटा दिया है, बशर्ते कि पेंशनभोगी और उसका/उसकी पति/पत्नि का बैंक में संयुक्‍त खाता हो।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्‍य मंत्री वी नारायणसामी ने स्‍वैच्छिक एजेंसियों की स्‍थायी समिति (एससीओवीए) के सदस्‍यों को जानकारी दी कि सरकार ने पारिवारिक पेंशन की शुरुआत के लिए फॉर्म-14 जमा करने की जरूरत को हटा दिया है, पेंशनभोगी की मौत की सूचना उसका, उसका पति, पत्नि मृत्‍यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी के साथ एक साधारण पत्र से बैंक को दे सकता या दे सकती है। पेंशन भुगतान करने वाला बैंक पीपीओ में दी गई सूचना और अपने ग्राहक को जानी प्रक्रिया के जरिए पेंशनभोगी का/की पति/पत्नि की पहचान कर सकता है। अन्‍य मामलों में जहां पेंशनभोगी और उसके, उसकी पति-पत्नि के संयुक्‍त खाते में पेंशन नहीं आती हो, वहां फॉर्म-14 को सत्‍यापित करने की शर्त हटा दी गई है और दो लोगों की गवाही को ही पर्याप्‍त मान लिया गया है।

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