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अचल संपत्ति निस्‍तारण की नई व्‍यवस्‍था

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 14 August 2013 09:35:19 AM

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उस प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अध्‍याय XX-C के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, संपत्ति निस्‍तारित, ‍नीलाम करने के लिए मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत से छूट देने की व्‍यवस्‍था है।
इसके पहले सरकार की ओर से एक निर्देश जारी किया गया था कि सभी मंत्रालय, विभाग ऐसे प्रस्‍ताव पर मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति लेंगे, जिसमें सरकार के स्‍वामित्‍व वाली जमीन लंबी अवधि के पट्टे पर देने या बेचने का प्रस्‍ताव हो। प्रस्‍तावित छूट से ऐसी जायदाद को निस्‍तारित करने की प्रक्रिया में जल्‍दी होगी, जिससे राजस्‍व जल्‍दी मिल सकेगा। ऐसी संपत्तियों की नीलामी बाजार दरों पर की जानी चाहिए और इसके लिए आयकर विभाग ने एक मानक प्रक्रिया अंगीकार की है।

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