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ट्राई के दूरसंचार व प्रसारण पर परामर्श-पत्र जारी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 30 July 2013 11:09:03 AM

नई दिल्‍ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्‍ता शिकायत निवारण विनियम को सशक्‍त करने के लिए विनियमन संशोधन प्रारूप जारी किया है। इसी प्रकार ट्राई ने आज भारत में प्रसारण क्षेत्र के वि‍भि‍न्‍न खंडों में प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश सीमा के बारे में भी एक परामर्श-पत्र जारी कि‍या। ट्राई ने उपभोक्‍ता हितों के संरक्षण के दृष्टिकोण से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण को प्रभावी बनाने के लिए उपभोक्‍ता शिकायत निवारण के ढांचे को संशोधित करके 5 जनवरी 2012 को दूरसंचार उपभोक्‍ता शिकायत निवारण विनियामक 2012 जारी किया था।
ट्राई को मौजूदा शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था में आगे सुधारों की आवश्‍यकता के संदर्भ में उपभोक्‍ता संगठनों की ओर से कई अभिवेदन प्राप्‍त हुए। उपभोक्‍ताओं की मुख्‍य चिंता अपीलीय प्राधिकरण में चेतना का अभाव और अपील की प्रक्रिया में कमी था। शिकायत केंद्रों तक पहुंच को लेकर भी चिंता थी। ट्राई इसके अनुसार सभी पक्षों के परामर्श के लिए विनियामक का प्रारूप जारी कर चुका है। विनियामक प्रारूप के मुख्‍य बिंदु इस प्रकार हैं-शिकायत केंद्र के कंज्‍यूमर केयर नंबर पर अपीलीय प्राधिकरण को अपील करने का प्रावधान, शिकायत पर कार्रवाई करने के विवरण को सूचित करने के अलावा उपभोक्‍ता को अपीलीय अधिकारी को अपील करने की प्रक्रिया के बारे में भी सूचित करना होगा। अपीलीय अधिकारी अपील के निवारण का विवरण उपभोक्‍ता को एसएमएस, ई-मेल और डाक से पहुंचाएगा। सेवा प्रदाता को अपने उपभोक्‍ता तक शिकायत केंद्र की पहुंच व्‍यक्तिगत रूप से और उसी तरह वायस-मेल, एसएमएस, ई-मेल और डाक के माध्‍यम से बनानी होगी।
इन सभी प्रावधानों से युक्‍त ट्राई का दूरसंचार उपभोक्‍ता शिकायत निवारण (द्वितीय संशोधन) विनियामक ट्राई की वेबसाईट trai.gov.in. पर है। सभी पक्षों से आग्रह किया गया है कि वह अपने सुझाव अधिमानत: इलेक्‍ट्रोनिक्‍स रूप में ए. राबर्ट जे रवि, सलाहकार (सीए और क्‍यूओएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्‍ली-110002 (दूरभाष-011-23230404, फैक्‍स नंबर 011-23213036, ई-मेल: advqos@trai.gov.in को 14 अगस्‍त 2013 तक भेज दें।
ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में भी प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश पर परामर्श-पत्र जारी कि‍या है। समय-समय पर प्राधि‍करण ने प्रसारण क्षेत्र के वि‍भि‍न्‍न खंडों में प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश के वि‍षय पर अपने आप या सरकार के आग्रह पर अपनी संस्‍तुति‍ दी है। प्राधि‍करण ने अपनी पि‍छली संस्‍तुति‍ 3 जून 2011 को दी थी। प्राधि‍करण की इन संस्‍तुति‍यों के आधार पर सरकार ने 20 सि‍तंबर 2012 को प्रसारण क्षेत्र के वि‍भि‍न्‍न खंडों के लि‍ए प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश सीमा और इसकी स्‍वीकृति‍मार्ग को संशोधि‍त कि‍या था। सूचना एक प्रसारण मंत्रालय ने 12 जुलाई 2013 के हवाले से प्राधि‍करण को संकेत दि‍या कि ‍सरकार मौजूदा प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश नीति‍ का पुर्नि‍रीक्षण और प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश की कम आवक को देखते हुए इसकी सीमा को उदार बना रही है।
इस संदर्भ में मंत्रालय ने प्राधि‍करण से प्रसारण क्षेत्र के वि‍भि‍न्‍न खंडों में प्रत्‍यक्ष वि‍देशी नि‍वेश सीमा की जांच-पड़ताल करके अपनी संस्‍तुति‍ देने का आग्रह कि‍या है। परामर्शक प्रक्रि‍या के तहत प्राधि‍करण ने वि‍चार और टि‍प्‍पणि‍यां प्राप्‍त करने के लि‍ए परामर्श-पत्र को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड कि‍या है। परामर्श-पत्र का पूर्ण पाठ ट्राई की वेबसाइट पर trai.gov.in उपलब्‍ध है।

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