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ट्राई का स्‍पेक्‍ट्रम मूल्‍य निर्धारण पर परामर्श पत्र

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 25 July 2013 11:06:45 AM

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नई दिल्‍ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्‍पेक्‍ट्रम के मूल्‍य निर्धारण और आरक्षित मूल्‍य पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। दूर संचार विभाग (डीओटी) ने 800 मेगाहार्ट्स, 900 मेगाहार्ट्स और 1800 मेगाहार्ट्स बैंड में स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी के लिए लागू करने योग्‍य आरक्षित मूल्‍यों के बारे में ट्राई से 10 जुलाई 2013 को सिफारिशें मांगी थी। ट्राई ने इस बारे में हित धारकों के विचार जानने के लिए विशिष्‍ट मुद्दों पर यह परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाट trai.gov.in पर उपलब्‍ध है।
परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों की लिखित टिप्‍पणियां 14 अगस्‍त 2013 तक और प्रतिक्रियाएं 21 अगस्‍त 2013 तक मांगी गई हैं। हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टिप्‍पणियां और प्रतिक्रियाएं निर्धारित तिथियों तक भेज दें, क्‍योंकि परामर्श प्रक्रिया को जल्‍दी पूरा किया जाना है। इस संदर्भ में दूर संचार विभाग ने कहा है कि उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देश को ध्‍यान में रखते हुए ट्राई त्‍वरित प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। इस कारण समय सीमा और नहीं बढ़ाई जा सकती।
परामर्श पत्र पर खुली बहस नई दिल्‍ली में 26 अगस्‍त 2013 को आयोजित की जाएगी। बेहतर होगा कि टिप्‍पणियां और प्रतिक्रियाएं इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में trai.jams@gmail.com पर भेजी जाएं। इस सिलसिले में किसी स्‍पष्‍टीकरण या सूचना के लिए अरविंद कुमार, सलाहकार (एनएसएल), ट्राई से टेलिफोन नंबर 91-11-23220209 फेक्‍स नंबर 91-11-23230056 से संपर्क किया जा सकता है।

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