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Wednesday 8 October 2025 05:02:04 PM
नई दिल्ली/ पटना। बिहार विधानसभा के आम चुनाव में सख्ती से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह आचार संहिता केंद्र एवं राज्य की नई जन कल्याणकारी घोषणाओं एवं नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी। सीईसी ने सरकारी सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसीभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का उपयोग करने, सरकारी विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा हैकि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाए, निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए, भूमि भवन या दीवारों का उपयोग उसके मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने केलिए नहीं होने दिया जाए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दृष्टिगत एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसका कॉल नंबर 1950 है, जिसके माध्यम से कोईभी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी केपास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रणाली अब चौबीस घंटे कार्यरत है। शिकायत केलिए नागरिक या राजनीतिक दल ECINET पर C-Vigil ऐप का उपयोग भी कर सकते हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने केलिए राज्यभर में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। राजनीतिक दलों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने, निषेधाज्ञा का पालन करने और लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने केलिए बैठकों और जुलूसों की पूर्व सूचना पुलिस प्राधिकारियों को देना आवश्यक है। मंत्रीगण अपने आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार केसाथ नहीं जोड़ेंगे या प्रचार केलिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या कार्मिकों का उपयोग नहीं करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया हैकि चुनाव संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा, सभी स्तरों के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता को लागू करने में निष्पक्षता से कार्य करने, सभी पक्षों केसाथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं। सभाओं, जुलूसों और मतदान व्यवस्थाओं का निष्पक्ष संचालन करना होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यहभी निर्देश दिया हैकि मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर समान रूपसे उपलब्ध होने चाहिएं। ECINET ऐप पर सुविधा मॉड्यूल सक्रिय कर दिया गया है, जहां राजनीतिक दल ऐसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग केलिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा।