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धारवाड़, गुलबर्ग में स्‍थाई खंडपीठ

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Thursday 15 August 2013 08:48:16 AM

नई दि‍ल्‍ली। राष्‍ट्रपति‍ प्रणब मुखर्जी ने धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय की स्‍थायी खंडपीठ की स्‍थापना के लि‍ए औपचारि‍क आदेश जारी कर दि‍या। कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय (धारवाड़ और गुलबर्ग में स्‍थायी पीठ की स्‍थापना) आदेश 2013 के अनुसार धारवाड में स्‍थायी खंडपीठ 24 अगस्‍त 2013 से और गुलबर्ग में स्‍थायी खंडपीठ 31 अगस्‍त 2013 से कार्य करना शुरू कर देगी।
इस आदेश के तहत बगलकोट, बेल्‍लारी, बेलगाम, धारवाड, गडग, हावेरी, उत्‍तरा कन्‍नड़, करवार और कोप्‍पल जि‍लों में आए मामले नि‍पटाने के लि‍ए धारवाड़ खंडपीठ में बैठने के लि‍ए कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश को न्‍यायाधीश नि‍युक्‍त करने का अधि‍कार दि‍या गया है। इसी तरह बि‍दर, बीजापुर, गुलबर्ग और रायचुर जि‍लों से आने वाले मामले नि‍पटाने के लि‍ए गुलबर्ग खंडपीठ में बैठने के लि‍ए कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश, न्‍यायाधीशों को नि‍युक्‍त करेंगे। आदेश के तहत कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायधीश को यह भी अधि‍कार दि‍या गया है कि‍ वे अपने वि‍वेक का इस्‍तेमाल करते हुए इन जि‍लों से आए कि‍सी मामले को सुनवाई के लि‍ए बैंगलोर लाने का आदेश दे सकते हैं।

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