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निर्यातकों को स्‍टॉकहोल्डिंग संबंधी रियायत

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 29 November 2013 11:18:11 AM

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन निर्यातकों को स्‍टॉकहोल्डिंग में छूट दी है, जिनके लिए विदेश व्‍यापार महानिदेशालय आईईसी कोड के अंतर्गत 1955 के आवश्‍यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत स्‍टॉकहोल्डिंग सीमा तय की हुई है। यह रियायत खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों और चावल के बारे में होगी। इससे निर्यातकों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और वे लंबी अवधि के आधार पर निर्यात की अधिकतम मांग पूरी कर सकेंगे।
यह रियायत इस शर्त के अधीन होगी-विदेश व्‍यापार महानिदेशालय से कोई आईईसी प्राप्‍त थोक अथवा फुटकर व्‍यापारी अगर यह दिखाने में कामयाब हो जाता है कि उसके पास मौजूद खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों और चावल का स्‍टॉक पूरे या आंशिक तौर पर निर्यात के लिए है, तो जितना माल निर्यात के लिए है, उसे स्‍टॉक सीमा से बाहर कर दिया जाएगा।

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