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सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को केंद्र से राहत

विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास समय पैकेज बढ़ा

4 अगस्त 2017 तक के एक बारगी प्रस्ताव को मंजूरी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 5 October 2018 01:05:09 PM

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद पंजाब में विस्थापित हुए परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 2.08 करोड़ रुपये की राशि की निर्धारित तिथि 8 नवंबर 2016 से बढ़ाकर 4 अगस्त 2017 किए जाने के एक बारगी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति की सिफारिशों में से एक पंजाब में विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराना था।
न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे कुल 1020 मामले थे, जिनमें अनुदान राशि का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सका था, क्योंकि योजना समाप्त हो चुकी थी। इनमें 72 मामलों की पुष्टि कर भुगतान के लिए उनकी सिफारिश भेज दी गई थी और 948 मामले अभी भी जांच के लिए निलंबित थे। समिति ने अनुशंसा की थी कि 2006 पुनर्वास पैकेज के तहत दो लाख रुपये भुगतान की योजना एक निश्चित तारीख के लिए फिर शुरू की जाएगी और पंजाब सरकार को जांच की प्रक्रिया एक नियत समय में पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से निर्धारित तिथि में छूट दिए जाने की अनुमति के बाद अब 2.08 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान पंजाब सरकार को किया जाएगा।
सिख विरोधी दंगों पर मुआवजा और पुनर्वास से संबद्ध प्राधिकरण की अनुमति गृह मंत्रालय के 9 मई 2016 के पत्र के अनुरूप पंजाब सरकार को इस प्रपत्र के जारी होने की तारीख के तीन माह की अवधि के भीतर लंबित मामलों की पुष्टि करने का आग्रह किया गया था और नियत समय में अपने खुद के बजट से यह भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन यह भी कहा गया था कि यह 8 नवंबर 2016 के बाद न हो और इसके बाद भुगतान गृह मंत्रालय से लिया जाए। इस मामले में पंजाब सरकार ने लंबी जांच प्रक्रिया और 31 जुलाई 2018 के पत्र के अनुरूप 104 लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई, जिसमें कुल 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

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