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श्रममंत्री का श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान

राष्ट्रीय सम्मेलन में किया श्रमिकों के कल्याण पर विमर्श

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण अभियान

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 18 April 2018 06:54:14 PM

labor and employment minister santosh kumar gangwar

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान और सभी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को उनके उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी लाभ प्रदान करने की व्यवस्था को विवेकसंगत बनाने की आवश्यकता जताई है। संतोष कुमार गंगवार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों यानी बीओसी के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि यह चिंता का विषय है कि निर्माण और भवन क्षेत्र में कार्य कर रहे 5 करोड़ से अधिक श्रमिकों में से अब तक केवल 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का ही पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के पास अनुपयोगी पड़ी उपकर निधि पर चिंता प्रकट की है और सभी बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा उनके कल्याण के लिए निधि का पूरा उपयोग करने का निर्देश दिया है।
श्रम और रोज़गार मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य, पेंशन, सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ वाली आदर्श योजनाएं बनाने और सभी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मानकीकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है और ये सभी बातें भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों यानी रोज़गार नियमन तथा सेवा शर्ते अधिनियम 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 में समाहित की गई हैं। उन्होंने राज्यों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए हाल में लांच किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करें। श्रम और रोज़गार मंत्री ने एक दिन वाली आदर्श योजनाएं बनाने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में राज्यों के श्रम मंत्री, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों पर केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष, राज्य कल्याण बोर्डों के अध्यक्ष, केंद्रीय श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, सामाजिक साझेदार, राज्यों तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में निर्माण श्रमिकों की कार्य स्थिति, सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई
श्रम और रोज़गार सचिव यूपी सिंह ने कहा कि यह बात ध्यान में आई है कि अन्य राज्यों से जुड़े भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को सामान्य रूपसे हतोत्साहित किया जाता है और कल्याणकारी लाभ सभी राज्यों में नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपकर निधि के खराब उपयोग का बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने राज्यों से अधिक से अधिक पंजीकरण, प्रवासी भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में सहायता तथा उपकर निधि के उपयोग का अनुरोध किया, ताकि अधिनियम में दिए गए और उच्चतम न्यायालय के बताए गए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित किया जा सके। भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में सर्वाधिक कमजोर हैं। सम्मेलन में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों को मानक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदर्श कल्याण योजना का मसौदा तैयार करने के लिए राज्यों तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाली समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया।

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