ग्रामीण विकास मंत्री ने जी राम जी योजना पर भ्रम किया दूर
'विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम'स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Monday 22 December 2025 01:06:51 PM
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिल को मंजूरी देने केसाथ ही अब ये कानून का रूप ले चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वक्तव्य जारीकर विकसित भारत जी राम जी एक्ट के बारेमें विस्तार से बताया। उन्होंने लोगों को आगाह कियाकि इसके बारेमें भ्रम फैलाने की साजिश हो रही है, मनरेगा के नामपर देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, जबकि सच्चाई यह हैकि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। शिवराज सिंह चौहान ने कहाकि अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी है, काम न मिलने की स्थिति में बेरोज़गारी भत्ते के प्रावधान को औरभी सशक्त बनाया गया है, मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त धनराशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहाकि इस योजना केलिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की विशाल धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोज़गार देने केलिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके। उन्होंने कहाकि विकसित भारत केलिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव और ग़रीबी मुक्त रोज़गार युक्त गांव बनाने केलिए जल संरक्षण, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम हाथ में लिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहाकि 125 दिन के रोज़गार की गारंटी केसाथ कृषि कार्य के समय छोटे-छोटे किसान भाई-बहनों को दिक्कत न हो, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। यह कानून ग़रीब के हक में है, विकास के हक में है और यह कानून मजदूरों को रोज़गार देने की पूरी गारंटी है, यह विकसित भारत के निर्माण केलिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। उन्होंने बतायाकि इसमें एक और विशेष प्रावधान किया गया है, प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है, अगर प्रस्तावित राशि ₹1,51,282 करोड़ में 9 प्रतिशत निकाल लें तो लगभग ₹13,000 करोड़ होता है, इस धनराशि से काम कराने वाले हमारे साथी-पंचायत सचिव, रोज़गार सहायक सहित टेक्निकल स्टाफ को समय पर पर्याप्त वेतन मिलेगा, ताकि वे पूरी क्षमता से कार्य करा सकें।
गौरतलब हैकि विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका केलिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक-2025 ग्रामीण रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों केलिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण तथा परिपूर्ण तरीके से सेवा प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। इससे पूर्व संसद ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका केलिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक-2025 पारित किया था, जिसने भारत के ग्रामीण रोज़गार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम-2005 (महात्मा गांधी नरेगा) को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।