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चुनाव आयोग उड़नदस्ता रिश्वतखोरों को दबोचेगा

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 27 April 2013 07:15:13 AM

election commission of india

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उड़नदस्ता तथा निगरानी टीम की संरचना एवं कार्यशीलता के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन या चार उड़नदस्ते होंगे, जो निर्वाचनों की घोषणा की तिथि से लेकर मतदान की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अधिक टीमें तैनात की जा सकती हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान उड़न दस्तों को और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील क्षेत्रों में उड़नदस्ते में परिस्थिति के आधार पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल के साथ केंद्रीय पुलिस बल संयुक्त रूप से तैयार किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को उड़न दस्तों की गठन निष्ठावान अधिकारियों में से करना होगा।
निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक उड़नदस्ते को अपने वाहन में लगी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में यह घोषणा करनी होगी कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को रिश्वत देता या लेता है, तो वह आईपीसी की धारा-171 (बी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचक अथवा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देगा तो उसे भी आईपीसी की धारा-171 (सी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड देने का प्राविधान है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन या तीन से अधिक स्थैतिक निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर कुछ टीमों में केंद्रीय पुलिस बल के जवान भी शामिल होंगे। यह टीमें रिश्वत तथा समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर निगाह रखेंगी। स्थैतिक निगरानी टीम जांच का कार्य निर्वाचन आयोग से निर्धारित तिथि से करेंगी।
जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50,000 रूपए से अधिक की राशि, पोस्टर या निर्वाचन सामग्री अथवा 10,000 रूपए से अधिक की राशि की ड्रग्स, अस्त्र-शस्त्र अथवा उपहार सामग्री पाई जाती है, जिसका प्रयोग संभवतः मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जांच तथा जब्ती के घटना क्रम की वीडियो टीम वीडियोग्राफी भी करेगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि उड़नदस्ता स्थैतिक निगरानी टीम जांच प्रक्रिया के दौरान विनम्र, शालीन तथा शिष्ट रहेंगे, जब तक टीम में कोई महिला अधिकारी न हो महिलाओं के पर्स आदि की जांच नहीं की जाएगी।

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