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एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की पाबंदी

चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव विश्लेषणों पर हुआ सख़्त

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाएंगे एग्जिट पोल

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 27 March 2021 06:29:05 PM

election commission of india

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 126ए की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अप्रैल 2021 (गुरुवार) शाम 7:30 बजे के बीच की समयावधि को अधिसूचित किया है। इस अवधि के दौरान असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभा के उपचुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करना या प्रचार करना निषिद्ध होगा।
निर्वाचन आयोग के 26 फरवरी और 16 मार्च 2021 के प्रेस नोट से यह चुनाव अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना, आम चुनाव और उपचुनाव के प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ पूर्ववर्ती 48 घंटे की अवधि के दौरान निषिद्ध होगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग पहले भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ने प्रथम चरण के चुनाव पर एग्जिट पोल दिखाया, जिसपर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के साथ ऐतराज जताया है। 

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