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सिनेमा हॉल खोलने की 15 अक्‍टूबर से अनुमति

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार 50 प्रतिशत होगी दर्शक क्षमता

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 6 October 2020 04:02:59 PM

prakash javadekar release of the sop for film exhibition

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्‍म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फिल्‍मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्‍टूबर 2020 से सिनेमा हॉल खुलेंगे, इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है। एसओपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों में सभी आगंतुकों एवं कर्मचारियों की थर्मल स्क्रिनिंग, पर्याप्‍त शारीरिक दूरी, फेस कवर या मास्‍क का प्रयोग, बार-बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान और फिल्‍मों के प्रदर्शन के सम्‍बंध में श्‍वास लेने सम्‍बंधी शिष्‍टाचार शामिल हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने शारीरिक दूरी, नामित क्‍यूमार्कर्स के साथ प्रवेश और निकास, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्‍यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्‍ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्‍यान में रखते हुए यह सामान्‍य एसओपी तैयार की है। बैठने की व्‍यवस्‍था कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मल्‍टीप्‍लेक्‍स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी, ताकि उनके शो शुरु होने और समाप्‍त होने के समय अलग-अलग रहें। तापमान सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहेगी। मार्गदर्शी सिद्धांत और एसओपी का सभी राज्‍यों, हितधारकों तथा राज्‍य सरकारों द्वारा फिल्‍म का फिरसे प्रदर्शन शुरु करते समय उपयोग किया जाएगा।
फिल्‍मों का प्रदर्शन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और इसका देश के सकल घरेलू उत्‍पाद में बहुत बड़ा योगदान है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्‍वपूर्ण है कि फिल्‍म प्रदर्शन गतिविधियों में लगे विभिन्‍न हितधारक अपनी संचालन गतिविधियां पुन: शुरु करते समय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करें। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 30 सितम्‍बर 2020 के आदेश में 15 अक्‍टूबर 2020 से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थियेटरों और मल्‍टीप्‍लेक्‍स को फिरसे खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

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