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तमिलनाडु के वैल्लोर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव

निर्वाचन ‌आयोग ने जारी की मतदान कार्यकम की अधिसू‍चना

मतदान 5 अगस्त और मतगणना की तिथि 9 अगस्त 2019 है

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 4 July 2019 04:25:43 PM

election commission of india

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन ‌आयोग ने तमिलनाडु में वैल्लोर संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव संबंधी निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को आयोग की कार्रवाई के अनुरूप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निरस्त करने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 16 अप्रैल 2016 को एक प्रेस नोट भी जारी किया था। अब निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्णय लेते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 30 और 56 के अनुसार तमिलनाडु में 8-वैल्लोर संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है।
वैल्लोर संसदीय क्षेत्र में मतदान कार्यकम की अधिसू‍चना जारी करने की तारीख 11 जुलाई 2019, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2019, नामांकन जांच की तिथि 19 जुलाई 2019, उम्‍मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2019, मतदान की तिथि 5 अगस्त 2019 और मतगणना की तिथि 9 अगस्त 2019 है तथा तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए 11 अगस्त 2019 है। वेल्लौर संसदीय सीट के लिए मतदाता सूची को अर्हता दिनांक के रूपमें 1 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया जा चुका है। निर्वाचन ‌आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है, इसके लिए पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम उपलब्‍ध कराई गई हैं और इनकी मदद से मतदान सुचारू रूपसे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। निर्वाचन ‌आयोग ने पिछले तौर तरीकों के अनुरूप यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी, जिसमें मतदाता फोटो पहचान कार्ड मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्‍तावेज होगा।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, अगर उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति भी जारी की जाएगी। निर्वाचन ‌आयोग ने कहा है कि चुनाव होने वाले संसदीय क्षेत्र के मतदान वाले पूरे या किसी भाग में आदर्श आचार संहिता तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जो आयोग की अनुदेश संख्‍या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस 29 जून 2017 द्वारा जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। इससे संबंधित और अधिक जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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