देशभर में नई वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से होंगी प्रभावी
असंगठित क्षेत्र के कामगारों केलिए एक महत्वपूर्ण निर्णयस्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Friday 27 September 2024 02:13:23 PM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने श्रमिकों विशेषकर असंगठित क्षेत्रके कामगारों को सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य श्रमिकों को जीवनयापन केलिए बढ़ती लागत का सामना करने में मदद करना है। केंद्रीय क्षेत्रके प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, माल लादने और उतारने, चौकीदार या प्रहरी, सफाई, शोधन, घर की देखभाल करने, खनन तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रोंमें लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ होगा। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएंगी और इससे पहले श्रमिक दरों का अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।
न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है-अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल एवं अत्यधिक कुशल और साथही इन्हें भौगोलिक क्षेत्र-ए, बी तथा सी के आधार पर बांटा जाता है। इस संशोधन केबाद अकुशल कार्य क्षेत्र जैसे निर्माण, सफाई, शोधन, माल लादने और उतारने में श्रमिकों केलिए क्षेत्र ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रतिमाह) होगी, अर्ध कुशल केलिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रतिमाह) होगी। कुशल कर्मी, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी केलिए प्रतिदिन 954 रुपये (24,804 रुपये प्रतिमाह) तथा अत्यधिक कुशल और हथियार केसाथ चौकीदार या प्रहरी केलिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रतिमाह) दिए जाएंगे।
गौरतलब हैकि केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों केलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर साल में दो बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाता है। विभिन्न तरह के कार्य, श्रेणियों और क्षेत्रके अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त की वेबसाइट clc.gov.in पर भी उपलब्ध है।