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बिजली बिल के बकाएदारों के लिए योजना

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Thursday 07 February 2013 07:26:56 AM

कैथल। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी है। इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो 16 जून 2005 को बकाएदार थे और आज तक कभी योजना में शामिल नहीं हुए अथवा जिन्होंने इस योजना में शामिल होने के बाद कुछ बिलों की राशि का भुगतान करके बीच में ही बिलों की राशि की अदायगी बंद कर दी थी।
बिजली वितरण निगमों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह ने बताया कि निगमों के बकाएदारों की तरफ 1 जून 2005 को बकाया राशि, आज तक की बकाया राशि और अधिभार रहित राशि की एकमुश्त अदायगी की जानकारी देने से उपभोक्ताओं को यह पता लगेगा कि यह योजना उनके लिए कितनी लाभप्रद है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व योजना का लाभ उठा पाने से वंचित रहे उपभोक्ताओं को निगमों की तरफ से ऐसी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। प्रदेश के अनेक बकाएदार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। इस योजना से अधिकतम बकाएदार उपभोक्ताओं को अवगत करवाने के लिए राज्य के बिजली वितरण निगम, ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू तथा नलकूप उपभोक्ताओं को उनके अधिभार रहित देय राशि और उसकी अदायगी पर माफ की जाने वाली राशि की पत्र से जानकारी देंगे।
देवेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना का लाभ 16 जून, 2005 या उससे पहले के उन बकाएदारों को भी दिया जाएगा, जिनके कनेक्शन कट चुके हैं। बिलों की अदायगी पर उनके कटे कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 6 लाख से अधिक कृषि नलकूप तथा गांवों के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभांवित हो चुके हैं। बिलों की अदायगी करने वाले गांवों में बिजली निगम विशेष शिविरों का आयोजन करेंगे और बिलों की अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन मौके पर ही जोड़ दिए जाएंगे।

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