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झूंठे दावों और निंदनीय सुर्खियों से बचें!

सूचना व प्रसारण मंत्रालय की टीवी चैनलों को चेतावनी

टीवी समाचार सामग्री और बहस में संहिता का उल्लंघन

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 23 April 2022 04:49:44 PM

ministry of information and broadcasting

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूंठे दावे और निंदनीय सुर्खियों के इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए आज एक विस्तृत परामर्श जारी किया है, जिसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम-1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया गया है, इसके तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता भी शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया हैकि हालके दिनोंमे कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और घटनाओं के कवरेज को इस तरहसे किया है, जो अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज तथा सामाजिक रूपसे अस्वीकार्य भाषा एवं टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे माहौल और शालीनता पर चोट पहुंचाने वाले, अश्लील, मानहानिकारक तथा साम्प्रदायिक राग अलापने वाले हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में यूक्रेन-रूस केबीच संघर्ष और विशेष रूपसे उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं का हवाला दिया गया है, जहां टीवी समाचार सामग्री और बहस कार्यक्रम में संहिता का उल्लंघन पाया गया है, जबकि यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया हैकि चैनल निंदनीय सुर्खियां बना रहे हैं और पत्रकारों ने निराधार व मनगढ़ंत दावे किए हैं और दर्शकों को उकसाने क लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया हैकि दिल्ली हिंसा के मामले में कुछ चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो समुदायों केबीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं, चैनलों ने अधिकारियों के द्वारा कीगई कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर सुर्खियां बटोरी हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूपसे अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी है, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं और बड़े पैमाने पर शांति भंगकर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उल्लंघन के इन मामलों का उदाहरण देते हुए प्रसारित कार्यक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम-1995 और इसके तहत नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दृढ़ता से सलाह दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर यह चेतावनी उपलब्ध है।

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