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कोविड के कारण विदेशियों की वीजा सीमा बढ़ी

गृह मंत्रालय ने जुर्माने के बगैर 15 मई 2020 तक दी छूट

प्रतिबंध से कुछ अन्य श्रेणियों को अलग रखा गया है

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 18 April 2020 06:31:35 PM

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नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने देश-दुनिया में जारी कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रोज़गार और प्रोजेक्ट श्रेणियों को छोड़कर विदेशियों को जारी किए सभी मौजूदा वीजा के निलंबन को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को कोविड-19 प्रकोप के चलते यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को निःशुल्क दूतावास की सेवाएं 30 अप्रैल 2020 तक प्रदान की थीं।
दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी फैलने और भारतीय प्रशासन के यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में फंसे ऐसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा, ई-वीजा या रुकने के नियम और जिनका वीजा समाप्त हो गया है या 1 फरवरी 2020 की मध्यरात्रि से लेकर 3 मई 2020 की मध्यरात्रि के बीच समाप्त हो जाएगा के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 3 मई 2020 की मध्यरात्रि तक मुफ्त में बढ़ा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस अवधि में अगर विदेशी नागरिक बाहर जाने का अनुरोध करता है तो भी उसे ज्यादा रुकने के जुर्माने के बगैर 3 मई से 14 दिन यानी 15 मई 2020 तक छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने निर्देशित करते हुए कहा है कि 107 इमिग्रेशन चेक पोस्टों में से किसी के भी जरिए भारत आने वाले सभी यात्रियों का ट्रैफिक 3 मई 2020 तक निलंबित रहेगा। हालांकि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध किसी सामान और जरूरी या गैरजरूरी आपूर्ति ले जाने वाली गाड़ियों, विमानों, जहाजों, वाहनों, ट्रेनों आदि पर लागू नहीं होगा। उनके चालक दल, नाविक, ड्राइवर, सहायक, क्लीनर आदि को कोविड-19 के लिए पूर्ण मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।

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