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राज्य से राज्य में पुनः वाहन पंजीकरण सरल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की

नया पंजीकरण 12 महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 30 April 2021 01:31:34 PM

ministry of road transport and highways

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियमों की एक अधिसूचना जारी की है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने वालों के लिए अपने वाहनों को फिरसे पंजीकृत करवाना बहुत आसान बना देगा। यह पहल सरकार के वाहन पंजीकरण के लिए कई नागरिक केंद्रित और आईटी आधारित समाधान के लिए प्रयासों के संदर्भ में आता है। हालांकि वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में मुख्य बिंदुओं में से एक जिसपर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करते समय किसी वाहन का पुनः पंजीकरण कराने का है। स्टेशन स्थानांतरण दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ होता है।
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 47 के तहत इस तरह के स्थानांतरण में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों के मन में परेशानी की भावना पैदा होती है, जबकि एक व्यक्ति को मूल राज्य के अलावा किसी भी राज्य में जहां वाहन मूल रूपसे पंजीकृत है, 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति होती है। नए राज्य में पंजीकरण प्राधिकरण के साथ नया पंजीकरण 12 महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है। एक यात्री वाहन उपयोगकर्ता को एक वाहन को फिरसे पंजीकृत करने के लिए ये कदम उठाने होंगे जैसे-किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना, नए पंजीकरण चिह्न को प्राप्त करने के लिए नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है, मूल राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स की वापसी के लिए आवेदन करना और प्रो-राटा आधार पर मूल राज्य से धन वापसी का प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन पंजीकरण की एक नई प्रणाली का प्रस्ताव भी किया है, जिसमें आवंटन को आईएन श्रृंखला के रूपमें चिह्नित किया जाएगा और यह पायलट परीक्षण मोड पर होगा। आईएन श्रृंखला के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों एवं संगठनों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय पांच या अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हैं। मोटर वाहन कर दो साल या दो के गुणांक के वर्षों के लिए लगाया जाएगा। यह योजना भारत के किसी भी राज्य में एक नए राज्य में स्थानांतरित होने पर व्यक्तिगत वाहनों के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। मसौदा नियमों को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसको अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक या राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के लिए टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया है।

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