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छत्तीसगढ़ केरल त्रिपुरा व यूपी में उपचुनाव

निर्वाचन आयोग ने की उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा

मतदान 23 सितंबर और 27 सितंबर को मतगणना

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 26 August 2019 03:23:10 PM

election commission of india

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चार राज्य विधानसभाओं में रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, इनमें छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 88, केरल के पाला की 93, त्रिपुरा के बदरघाट (अनुसूचित जाति) की 14 और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की 228 रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदान कार्यकम की अधिसू‍चना जारी करने की तारीख 28 अगस्त 2019, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2019, नामांकन जांच की तिथि 5 सितंबर 2019, उम्‍मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2019, मतदान की तिथि 23 सितंबर 2019, मतगणना की तिथि 27 सितंबर 2019 और तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए 29 सितंबर 2019 है। उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों को अर्हता दिनांक के रूपमें 1 जनवरी 2019 को प्रकाशित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूपसे कराने के सभी कदम उठाए हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी, मतदाता फोटो पहचान कार्ड मतदाता की पहचान काप्रमुख दस्‍तावेज होगा, हालांकि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो और उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों को अनुमति देने के अलग अनुदेश जारी किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी, जहां चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को पूरा या आशिंक रूपसे शामिल किया गया है, जोकि आयोग की अनुदेश संख्‍या 437/6/आईएनएसटी/2016/सीसीएस 29 जून 2017 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जारी आंशिक संशोधन के अनुरूप है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।

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