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भ्रूण हत्‍या रोकने में भारत के प्रयास गंभीर-फ्रांस

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Monday 28 October 2013 11:51:24 AM

girija vyas and najat vallaud-belkacem

नई दिल्‍ली। योजना आयोग की सदस्‍य डॉ सईदा हमीद और भारत की यात्रा पर आईं महि‍लाओं के अधि‍कार की फ्रांसीसी मंत्री एवं सरकारी प्रवक्‍ता नजत वलाउद-बेल्‍कासेम ने आज हुई एक बैठक के दौरान बालि‍काओं और महि‍लाओं के खि‍लाफ होने वाली सभी तरह की हिंसा और लैंगि‍क असमानता एवं भेद-भाव को मि‍टाने से संबंधि‍त वि‍भि‍न्‍न मुद्दों पर वि‍चार-वि‍मर्श कि‍या।
वार्ता के दौरान डॉ सईदा हमीद ने कहा कि‍ भारत सरकार बालि‍का भ्रूण हत्‍या और लैंगि‍क अनुपात में भेदभाव जैसी कुप्रथाओं को समाप्‍त करने के प्रति‍ गंभीर है। इस उद्देश्‍य के लि‍ए वि‍भि‍न्‍न कार्यक्रम चलाए गए हैं। डॉ सईदा हमीद ने कहा कि‍ 12वीं योजना के दौरान यह माना गया कि‍ महि‍लाओं और बच्‍चों का अवैध व्‍यापार मानावाधि‍कारों का कड़ा उल्‍लंघन है। उन्‍होंने कहा कि‍ सरकार व्‍यावसायि‍क यौन शोषण के लि‍ए अवैध व्‍यापार को रोकने के अपने प्रयासों को और तेज करेगी।
फ्रांसीसी प्रति‍नि‍धि‍मंडल की नेता नजत वलाउद-बेल्‍कासेम ने बताया कि‍ कि‍स प्रकार फ्रांस सरकार ने कड़े कानूनों को लागू करते हुए देश में महि‍लाओं से जुड़ी खास समस्‍याओं का समाधान कि‍या है। बैठक के दौरान होने वाली वार्ता में योजना आयोग की सचि‍व सिंधूश्री खुल्‍लर और आयोग के अन्‍य वरि‍ष्‍ठ अधि‍कारि‍यों ने भी भाग लि‍या।
गि‍रि‍जा व्‍यास से मुलाकात
केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी नि‍वारण मंत्री डॉ गि‍रि‍जा व्‍यास ने कहा कि‍ भारत, फ्रांस के साथ द्वि‍पक्षीय व्‍यापार, आपसी नि‍वेश, शि‍क्षा, संस्‍कृति‍ और पर्यटन के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत बनाने का उत्‍सुक है। व्‍यास यहां फ्रांस सरकार की प्रवक्‍ता और महि‍ला अधि‍कार मंत्री नजत वाल्‍लेद बेल्‍कासेम के नेतृत्‍व में फ्रांसीसी प्रति‍नि‍धि‍मंडल से बातचीत कर रही थी।
गिरिजा व्‍यास ने वेल्‍लकासेम को भारत सरकार के शहरी गरीबी उन्‍मूलन, पर्यावरण संरक्षण और आवास जैसी समस्‍याओं के समाधान के लि‍ए चलाए जा रही योजनाओं, खासकर राजीव आवास योजना, राष्‍ट्रीय शहरी आजीवि‍का मि‍शन और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मि‍शन जैसी योजनाओं से अवगत कराया। उन्‍होंने बताया कि‍ संसद और वि‍धानमंडलों में महि‍लाओं के लि‍ए 33 प्रति‍शत आरक्षण संबंधी वि‍धेयक संसद के ऊपरी सदन (राज्‍य सभा) ने पारि‍त कर दि‍या है। नि‍चले सदन (लोक सभा) के इसे पारि‍त कर देने के बाद यह कानून का रूप धारण कर लेगा। 

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