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छद्म पहचान रोकने केलिए फोटो पहचानपत्र जारी

नए मतदाताओं को 15 दिन के भीतर मतदाता पहचान पत्र देने के निर्देश

चुनाव आयोग ने मतदान हेतु 12 वैकल्पिक फोटो पहचानपत्र मान्य किए

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 10 October 2025 04:08:57 PM

election commission of india

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम-1960 के अंतर्गत यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हैकि मतदाताओं को उनकी पहचान में सुविधा प्रदान करने और मतदान केंद्र पर छद्म पहचान को रोकने केलिए उन्हें निर्वाचक फोटो पहचानपत्र जारी किया जाए। इसी केतहत बिहार और उपचुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रोंमें लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिन के भीतर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा उन मतदाताओं की सुविधा केलिए जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन वे अपनी पहचान केलिए ईपीआईसी प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।
निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसीभी एकको प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है जैसे-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, केंद्र-राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, सांसदों विधायकों या एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जारी विशिष्ट दिव्‍यांग पहचानपत्र कार्ड। निर्वाचन आयोग ने दोहराया हैकि मतदान केदिन वोट डालने केलिए मतदाता सूची में नाम होना एक पूर्व शर्त है। निर्वाचन आयोग ने कहा हैकि पर्दानशीन महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने केलिए मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों एवं परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान केलिए विशेष व्यवस्था करके उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

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