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कोरोना पर आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित

उपभोक्ताओं के लिए शिकायत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर खुला

कालाबाज़ारी करने पर राज्य कर सकते हैं कठोर कार्रवाई

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 14 March 2020 07:15:50 PM

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए कोरोना वायरस के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित वस्तुओं को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु के रूपमें घोषित कर एक आदेश अधिसूचित किया है। भारत सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस से उपाए के स्वरूप मास्क 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर या तो बाज़ार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत अधिक कीमतों पर काफी मुश्किल से उपलब्ध हो रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत एक एडवाइजरी भी जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य, विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श करके उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए कह सकते हैं, जबकि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत राज्य इन दोनों वस्तुओं की अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने इन दोनों वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट तौरपर कहा है कि राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधिसूचित कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं और अपने राज्य में व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां वर्ष 1972 से 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं, अतः राज्य व संघ राज्य क्षेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाज़ारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाज़ारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उसे अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद भी किया जा सकता है।
भारत सरकार का यह निर्णय सरकार और राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता वितरण आदि को विनियमित करने और इन वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकर्ताओं आदि एवं इनके अधिमूल्यन, कालाबाजारी आदि में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सशक्त बनाएगा। इस निर्णय से आम जनता को दोनों वस्तुएं उचित कीमतों पर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य की सीमा में उपलब्ध हो सकेंगी। राज्यों को दोनों वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन से प्रचार करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में उपभोक्ता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर तथा ऑनलाइन शिकायतें www.consumerhelpline.gov.in, विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca@nic.in और dirwm-ca@nic.in, secy.doca@gov.in पर भी दर्ज करा सकते हैं।

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