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एक राशन कार्ड योजना में 4 और राज्य

जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य

शेष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2021 तक कवर

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 1 August 2020 06:08:49 PM

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नई दिल्ली। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से आज चार और राज्य जोड़ दिए गए हैं ये हैं-केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य। इस तरह यह योजना देश के कुल 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने यह घोषणा करते हुए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में 24 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि लगभग 65 करोड़ यानी 80 प्रतिशत कुल एनएफएसए जनसंख्या, इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्र है, देश के शेष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रामविलास पासवान ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर ही क्यों न हों।
रामविलास पासवान ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है। उन्होंने कहा कि वे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अस्थायी रोज़गार आदि की खोज में प्रायः अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओ) डिवाइस पर बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने समान/ मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने के अधिकारी बन चुके हैं।

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