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एक जनवरी से वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

टोल प्लाजा पर शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 9 November 2020 12:07:11 PM

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नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है। एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए भी फास्टैग अनिवार्य है, इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन किया गया है। राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर छह नवंबर 2020 को जीएसआर 690 (ई) को अधिसूचित किया था।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार एक दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा चुका है। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है। परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। फॉर्म 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय भी वैध फास्टैग का होना अनिवार्य होगा। इसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। यह एक अप्रैल 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की यह अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है, वाहन बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे, इससे वाहनों को प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की भी बचत होगी। वास्तविक जगहों के जरिए कई चैनलों पर फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी ऐसा किया जा रहा है, ताकि नागरिक अपनी सुविधा अनुसार अगले दो महीने के भीतर अपने वाहनों में फास्टैग चिपका सकें।

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