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बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड हो-डीजीपी

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Saturday 29 December 2012 09:04:49 AM

ac sharma

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का यह मत है कि बलात्कार के अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं 376 में आवश्यक संशोधन कर मृत्युदंड का प्रावधान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को सुविचारित प्रस्ताव भेजने पर विचार करे। पुलिस महानिदेशक का कहना है कि बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किये जाने के संबंध में वर्तमान परिदृश्य में अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के बिंदु पर जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, उनमें महिलाओं एवं अल्प वयस्क बालिकाओं के साथ यौन संबंधी अपराधों में बलात्कार एवं बलात्कार के साथ हत्याओं के अपराध प्रमुख हैं।
पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पटल पर पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप का आपराधिक क्रूरतम जघन्य अपराध हुआ है, जिसने जनमानस को आंदोलित कर दिया है। इस प्रकार के अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है, कि ऐसे क्रूरतम एवं जघन्य अपराधों को ‘रेयरेस्ट आफ द रेयर’ की श्रेणी में रखते हुए ऐसे अपराध कारित करने वाले अपराधियों को मृत्युदंड से दंडित किये जाने के प्रावधान किये जाएं। इस हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 375/376 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अपराध की प्रकृति एवं दंड के संबंध में समाज में एक संदेश दिया जाए, जिससे इस प्रकार के जघन्य अपराधों में जो व्यक्ति लिप्त हैं वे दंड के भय से ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न करें तथा समाज में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अक्षुण्ण बनी रहे।

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