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मोटर वाहन दस्तावेज़ सितंबर तक रहेंगे वैध

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को भेजा परामर्श

कोविड-19 के कारण किया गया है वैधता का विस्तार

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 9 June 2020 08:42:33 PM

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नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को बढ़ाकर इस वर्ष सितंबर तक करने की घोषणा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय का परामर्श जारी कर दिया है। कोविड की असामान्य परिस्थितियों के दौरान राज्य/ संघ शासित प्रदेशों से मोटर वाहन कानून 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसे अन्य प्रावधानों, परमिट की आवश्यकता में छूट पर विचार के लिए या परमिट के लिए नवीकरण/ जुर्माना के लिए शुल्क या करों आदि से राहत प्रदान करने पर विचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि सभी प्रकार की फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, संबंधित दस्तावेज़ जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका या जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई 2020 तक समाप्त हो चुकी है, उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई 2020 तक वैध माना जा सकता है और प्रवर्तन अधिकारियों को कहा गया है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक मान्य समझें।
हालांकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्‍बर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करें। बाद में कोविड-19 की रोकथाम की अवधि और शर्तों के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए मंत्रालय ने 21 मई 2020 को एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियमों 1989 के नियम 32 या नियम 81 के तहत फीस वैधता और/ या अतिरिक्त शुल्क में 31 जुलाई 2020 तक छूट दे दी गई है। 

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