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चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को उनकी हदें बताईं

कठिनाई या किसी जानकारी के लिए करें प्रेक्षक से संपर्क

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 27 March 2014 11:05:40 PM

बिजनौर। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को फिर से उनकी हदें बता दी हैं। हिदायतों के साथ बताया गया है कि उनको अपना प्रचार करते और कराते हुए आयोग की आचार संहिता का ध्यान रखना है, उल्लंघन होने पर आयोग अपना काम करेगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर के रिर्टनिंग आफिसर भवानी सिंह खंगारौत ने राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को किसी भी स्तर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रति बार-बार सचेत किया है।
सार्वजनिक भवन अथवा किसी निजी संपत्ति पर वालपेंटिंग की चुनाव आयोग की सख्त मनाही है, इसलिए कोई भी दल या प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए दीवारों का इस्तेमाल न करे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को निर्देश दिये कि वे अपनी-अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सभा के आयोजन की अनुमति के लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व आवेदन करें, ताकि जिला प्रशासन सुरक्षा आदि की व्यवस्था कर सके। कलक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन व्यवस्‍था संबंधी बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु वाहन संचालन की अनुमति संबंधित रिर्टनिंग आफिसर से प्राप्त करें, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए संबंधित एआरओ को वाहन संचालन की अनुमति देने के लिए नामित किया गया है। जिन वाहनों की जिस विधान सभा क्षेत्र के लिए अनुमति ली गयी है, उनका संचालन केवल उसी क्षेत्र में किया जायेगा, वह वाहन अन्य विधान सभा क्षेत्र में संचालित होने पर उसको जब्त कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा और जिस वाहन पर लाउडस्पीकर लगा हुआ होगा, उससे किसी भी स्थान पर ठहर कर प्रचार नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कि वे जिस जगह भी अपना चुनाव कार्यालय खोलें, उस स्थान के स्वामी की सहमति एवं किराया पत्र जरूर प्राप्त करें, चुनाव कार्यालय का स्थान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित परिधि के अंदर हो, जहां कोई भी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, धामिर्क स्थल अथवा मतदान केंद्र नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी और राजनैतिक दल अपनी गरिमा बनाये रखते हुए चुनाव प्रचार करें और संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतत्रं और शांति पूर्वक संपंन कराने में प्रशासन और निर्वाचन आयोग का सहयोग करें।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक राजेश शर्मा ने जानकारियां साझा कीं और बताया कि प्रत्याशियों के अपने चुनाव से संबंधित छाया रजिस्टर का छाया आब्जर्वर रजिस्टर से कम से कम तीन बार मिलान कराना आवश्यक है। प्रत्याशियों को दो ग्रुपों में विभाजित करते हुए उन्होंने प्रथम ग्रुप के लिए 29 मार्च, 3 व 7 अप्रैल को तथा दूसरे गुप के लिए 31 मार्च, 4 व 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए अपने छाया रजिस्टर से मिलान के लिए व्यय लेखा-जोखा छाया रजिस्टर के साथ प्रात: 10.30 बजे वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय में लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी बताया कि नामांकन की तिथि से प्रत्याशी के व्यय को शामिल किया जायेगा, किसी जानकारी के लिए उनके मोबाइल नंबर 9410683903 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर नगीना के लिए नियुक्त प्रेक्षक (सामान्य) एच अरूण कुमार, पुलिस प्रेक्षक मौहम्मद अहसन रजा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह चौधरी एआरओ और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
निर्वाचन आयोग के लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 निर्वाचन क्षेत्र 5-नगीना के प्रेक्षक (सामान्य) एच अरूण कुमार लोक निर्माण विभाग, धामपुर के निरीक्षण भवन में ठहरे हुए हैं। प्रेक्षक का मोबाइल नंबर 9410689281 है तथा दूरभाष नंबर 01344-230222 है। न्यायिक तहसीलदार ने बताया कि सामान्य प्रेक्षक से किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 3.30 बजे से 5.30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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