ट्रकों के लिए राष्‍ट्रीय परमिट की नई योजना

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नई दिल्ली। सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों में राष्‍ट्रीय परमिट की एक नई व्यवस्था लागू की गई है, ताकि ट्रक जैसी माल वाहक गाड़ियों का एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में निर्बाध आवागमन उपलब्‍ध कराया जा सके। नई व्यवस्था ‍के अंतर्गत राष्‍ट्रीय परमिट गृह राज्‍य को एक हजार रूपये की अदायगी गृह राज्‍य की अनुमति फीस के रूप में और देशभर में परमिट धारक को गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकृत करने की एकमुश्‍त फीस के रूप में 15 हजार रूपये प्रति ट्रक, प्रति वर्ष की अदायगी करनी होगी।
नई राष्‍ट्रीय परमिट योजना एनआईसी के वेब पोर्टल के जरिये भी लागू की गई है। नई राष्‍ट्रीय परमिट योजना के अधीन भारतीय स्‍टेट बैंक के जरिये केंद्र सरकार एकत्र समेकित फीस, स्‍वीकृत फार्मूले के अनुसार यथानुपात में राज्‍य, संघ शासित प्रदेशों में बांटती है। नई राष्‍ट्रीय परमिट योजना सभी राज्‍यों और संघशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है और इसका देश में सड़क परिवहन व्‍यवस्‍था में सुधार की दिशा में उल्‍लेखनीय उपाय के रूप में राज्यों और ट्रांसपोर्टरों ने स्‍वागत किया है।

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