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सीसीआई का बीसीसीआई पर भारी जुर्माना

बीसीसीआई में प्रतिस्पर्धा आयोग के कानून का उलंघन

बीसीसीआई को प्रतिस्पर्धा आयोग की कड़ी चेतावनी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 1 December 2017 12:23:14 AM

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का कहना है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 (1) और धारा 4 (2) (सी) का उलंघन कर रहा है। सीसीआई के महानिदेशक की विस्तृत जांच में कहा गया है कि बीसीसीआई भारत में व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग या खेलों के क्षेत्र में दबदबा रखता है, उसकी गतिविधियों को देखते हुए उस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के ब्रॉडकास्टरों को इसके मद्देनज़र सीसीआई को यह आश्वासन दिया था कि वह 10 वर्ष तक आईपीएल प्रतिस्पर्धा के अनुरूप किसी भी अन्य व्यावसायिक घरेलू भारतीय टी-20 प्रतिस्पर्धा का आयोजन, मंजूरी, मान्यता या समर्थन नहीं देगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा है कि खेल परिसंघों की भूमिका को देखते हुए और देश में खेलों के विकास के लिए उपरोक्त बाध्यता क्रिकेट के हित में नहीं है। सीसीआई का कहना है कि बाध्यता इसलिए लगाई गई है, ताकि आईपीएल के प्रसारण अधिकारों के संबंध में बोली लगाने वालों के व्यापार हितों को बढ़ावा मिलेगा, मगर यह पाया गया है कि इसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 (1) और धारा 4 (2) (सी) का उलंघन हो रहा है। सीसीआई ने निर्देश दिए हैं कि बीसीसीआई इस अधिनियम की धारा 4 का उलंघन करने वाली गतिविधियां नहीं करे, बीसीसीआई गैर-सदस्यों द्वारा व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग, प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बाध्यता नहीं लगाए।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा है कि बहरहाल बीसीसीआई खेल के हित को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने और उन्हें दुरुस्त करने का अधिकार रखेगा। बीसीसीआई भारत में व्यावसायिक घरेलू क्रिकेट लीग या प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए लागू नियमों के मद्देनज़र उचित स्पष्टीकरण जारी करेगा, इसके अलावा बीसीसीआई देश में क्रिकेट के विकास के लिए सभी संभव उपायों को सुनिश्चित करेगा। बीसीसीआई आयोग के सभी निर्देशों के संबंध में 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर प्रतिस्पर्धा विरोधी रवैये के कारण 52.24 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीसीआई का आदेश सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।

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