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आवास ऋण किश्‍त के भुगतान में सहजता

आवास मिशन योजना में दो मंत्रालयों में समझौता

वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Friday 23 June 2017 01:41:19 AM

agreement in two ministries in housing mission plan

नई दिल्‍ली। केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू और श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्‍यमंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय की उपस्थित में 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन पूरा करने के लिए केंद्रीय भविष्‍य निधि आयुक्‍त डॉ वीपी जोय और हुडको के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ एम रविकांत ने सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। ईपीएफओ ने वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 12 अप्रैल 2017 को बजट अधिसूचना संख्‍या जीएसआर 351 (ई) के माध्‍यम से ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन किया। इस संशोधन में ईपीएफ सदस्‍यों को कुल एकत्रित भविष्‍य निधि राशि में से 90 प्रतिशत की निकासी की अनुमति देकर मकान लेने में सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस संशोधन से आवास ऋण किश्‍त के भुगतान में सहजता का प्रावधान है।
आवास मिशन योजना का उद्देश्‍य उन कर्मियों के लिए मकान बनाने में सहायता देना है, जो केंद्र और राज्‍य सरकारों के आवास कार्यों से जुड़े हैं। योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-श्रमिकों की आवास आवश्‍यकता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों यानी कामगारों, कर्मचारियों, वित्‍तीय संस्‍थानों और आवास एजेंसियों को एक साथ लाना। सामूहिक कार्य के लिए हाउसिंग सोसायटी बनाना, दस या उससे अधिक सदस्‍य एक सोसायटी रजिस्‍टर करा सकते हैं। सोसायटी सार्वजनिक या निजी आवास प्रदाताओं से आवास ईकाईयों का प्रबंध करेगी, निधि और योगदान का प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए सोसायटी के माध्‍यम से संबंधित पीएफ कार्यालय में आवेदन की व्‍यवस्‍था। श्रमिक वर्ग के लिए आवास बनाने के उद्देश्‍य से ईपीएफ बचत धन को सक्रिय करना, सदस्‍य के भविष्‍य निधि धन के खाते में एकत्रित राशि की 90 प्रतिशत निकासी की अनुमति।
ईपीएफ योजना के पैरा 68 बीडी (3) के अंतर्गत बैंकों की निकासी में ईएमआई निर्धारण के लिए बैंक या वित्‍तीय एजेंसियां आयुक्‍त द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकती हैं। मासिक पीएफ अभिदान में से ऋण का पूरा या आंशिक पुर्नभुगतान का प्रावधान। ऐसी निकासी के लिए पात्रता शर्त में छूट अब ईपीएफ की सदस्‍यता अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित राशि से कम वार्षिक आय वाले सदस्‍यों के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की नोडल एजेंसी हुडको तथा राष्‍ट्रीय आवास बैंक के माध्‍यम से ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना में 20 लाख रुपए तक ब्‍याज सब्सिडी का लाभ। एजेंसी को सीधे तौरपर किश्‍त भुगतान करने के लिए व्‍यक्तिगत आवास ऋण पुर्नभुगतान ईपीएफओ को अधिकृत करके किया जा सकता है।

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